अब रेंट पर 18 प्रतिसत जीएसटी भरना पड़ेगा भारतीय सरकार के रूल

अब आपको रेंट पर 18 प्रतिसत जीएसटी भरना पड़ेगा तो क्या यह आपको अफेक्ट करेगा या नहीं जानते हैं इस नए ब्लॉग में भारतीय सरकार ने 18 जुलाई 2022 से जीएसटी के नए रूल्स को लागू कर दिया गया है

अब भारतीय सरकार के इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी अभी रेंट पर रहता है तो उसको 18% जीएसटी यानी गवर्नमेंट टैक्स देना होगा तो क्या यह रूल आपको अफेक्ट करेंगे या नहीं क्या आपको जीएसटी पे करना होगा या नहीं
पूरी डिटेल जानेंगे इस ब्लॉग में तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और इस ब्लॉग को आखिर तक जरूर पढ़ें।

भारतीय सरकार के पुराने रूल्स

दोस्तों और नए रूल जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय सरकार के पुराने रूल्स 18 जुलाई से पहले क्या थे तो क्या इन रूल्स के लगने से पहले भी किराएदार को 18% जीएसटी देना पड़ता था या नहीं दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल हां। यह सुनकर शौक मत होइए आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर 18% जीएसटी टैक्स देना होता है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर नहीं देना होता है। या चाहे लैंडलॉर्ड जीएसटी रजिस्टर हो या ना हो अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी  पर जीएसटी  कब लगता है तो हम बता दे अगर लैंडलॉर्ड जीएसटी रजिस्टर्ड है तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर जीएसटी लगता है लैंडलॉर्ड को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना  कंपलसरी करवाना तब जरूरी होता है जब टोटल इनकम और रेंट 20 लाख से ऊपर हो और अगर उनका अपना बिजनेस हो या कुछ बनाकर बेच रहे हो तो पूरी कमाई 40 लाख से ऊपर हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है नॉर्थ स्टेशन स्टेटस के लिए  यह वैल्यू कम है । सर्विस का टर्नओवर अगर 10 लाख से ऊपर है तो जीएसटी जरूरी है और गुड्स के केस में अगर 20 लाख से ऊपर होना चाहिए , तो अगर लैंडलॉर्ड  रजिस्टर है और उसने कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर दी है तब लैंडलॉर्ड जीएसटी चार्ज करेगा हर केश में जरूरी नहीं है।

अब रेंट पर 18 प्रतिसत जीएसटी


अब जानते हैं कि भारतीय सरकार के नए रूल्स क्या है ।

क्या अब भी कमर्शियल रेंट पर सिर्फ 18 % जीएसटी देना ही देना होगा , जवाब है नहीं , नए रूल्स के अनुसार रेसिडेंटल पर भी रेंट भी देना होगा  पर इसमें भी कुछ बातें हैं जो आप को ध्यान रखनी है 1 पहली बात इस बात से कोई फर्क नही पड़ता की लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है या नहीं अगर tenant जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उसको रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म के अकॉर्डिंग जीएसटी नहीं देना पड़ेगा । रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म के अकॉर्डिंग  tenant जीएसटी लैंडलॉर्ड को पे नहीं करना पड़ेगा । वो सीधा भारतीय सरकार को पे करेगा । अब अगर आप सैलरी एम्प्लॉय है तब आपके लिए अच्छी खबर ये है कि सैलरी एम्प्लॉय को जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है ।अब सबसे बड़ा सवाल है की ये किन लोगो को अफेक्ट करेगा ,काफी सारी ऐसी कंपनी होती है जो अपने एम्प्लॉय के लिए रेसिडेंशनल कमर्शियल को रेंट पर लेटी है तो अगर वो कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उन्हें पे करना होगा , अपने काफी जगह देखा होगा की रेसिडेंशनल प्रॉपर्टी में स्मॉल बिजनेस चलाते है नीचे दुकान उपर रहने लगते है अगर वो सब रजिस्टर है तो 18% उन्हें पे करना होगा काफी सारे कंटेंट क्रिएटर होते है जो की रेंट पर लेते है, अपनी वीडियो वहा पर शूट करते है और अगर वो जीएसटी रजिस्टर है तो उन्हें भी पे करना होगा। काफी सारे सीए, लायर्स और प्रॉपर्टी डीलर रेसिडेंशनल कमर्शियल में अपना काम कर रहे हैं और जीएसटी रजिस्टर है तो उनको रेंट पर 18%जीएसटी देनी होगी।

तो ये है जीएसटी के नए रूल,अब आप के केस में जीएसटी  एप्लिकेबल है या नही इसलिए आप अपने सीनियर को जरूर कंसल्ट करे मिलते है आपको ऐसे ही एक और ब्लॉग में ब्लॉग को पढ़ने के लिए धन्यवाद।


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